(1) धारा 286 के प्रावधान और धारा 287 और धारा 288 का उतना भाग जितना कि कमीशन के निष्पादन और उसकी वापसी से संबंधित है, उन न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए कमीशन के संबंध में लागू होगा जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, जैसे कि वे धारा 284 के तहत जारी किए गए कमीशन पर लागू होते हैं। (2) उप-धारा (1) में उल्लिखित न्यायालय, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट हैं - (a) भारत में किसी क्षेत्र के भीतर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला कोई भी ऐसा न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है, जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है; (b) भारत के बाहर किसी भी ऐसे देश या स्थान में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला कोई भी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, जिसे केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, और जिसके पास उस देश या स्थान में लागू कानून के तहत, आपराधिक मामलों के संबंध में गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी करने का अधिकार है।
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