(1) यदि गवाह उन क्षेत्रों के भीतर है जिन पर यह संहिता लागू होती है, तो कमीशन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर गवाह पाया जाना है। (2) यदि गवाह भारत में है, लेकिन किसी ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जिस पर यह संहिता लागू नहीं होती है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है। (3) यदि गवाह भारत के बाहर किसी देश या स्थान में है और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ आपराधिक मामलों के संबंध में गवाहों के साक्ष्य लेने के लिए व्यवस्था की गई है, तो कमीशन ऐसे रूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा, और प्रसारण के लिए ऐसे प्राधिकरण को भेजा जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्धारित कर सकती है।
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