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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

ऐसे सबूत के संबंध में प्रक्रिया जब पूरा हो जाए।

अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य

धारा: 278


(1) धारा 275 या धारा 276 के तहत लिए गए प्रत्येक गवाह का सबूत पूरा होने पर, उसे आरोपी की उपस्थिति में, यदि उपस्थित हो, या उसके वकील की उपस्थिति में, यदि वह वकील द्वारा पेश होता है, तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो उसे ठीक किया जाएगा।
(2) यदि गवाह सबूत के किसी भी भाग की शुद्धता से इनकार करता है जब उसे पढ़कर सुनाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश, सबूत को ठीक करने के बजाय, गवाह द्वारा उस पर की गई आपत्ति का एक ज्ञापन बना सकता है और ऐसी टिप्पणियां जोड़ सकता है जो वह आवश्यक समझता है।
(3) यदि सबूत का रिकॉर्ड उस भाषा से अलग भाषा में है जिसमें वह दिया गया है और गवाह उस भाषा को नहीं समझता है, तो रिकॉर्ड को उस भाषा में उसे समझाया जाएगा जिसमें वह दिया गया था, या उस भाषा में जिसे वह समझता है।
गुजरात.- धारा 278 की उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी गई :-" (4) उप-धारा (1) से (3) में निहित कुछ भी लागू नहीं होगा जब धारा 273 के तहत सबूत इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से लिया जाता है। (5) इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में लिया गया सबूत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (t) के अर्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा (2000 का 21) ।" [गुजरात अधिनियम संख्या 31, 2017 की धारा 278]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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