- हर मामले में जहां धारा 275 या धारा 276 के तहत सबूत लिखा जाता है, - (a) यदि गवाह न्यायालय की भाषा में सबूत देता है, तो उसे उसी भाषा में लिखा जाएगा; (b) यदि वह किसी अन्य भाषा में सबूत देता है, तो यदि संभव हो तो, उसे उस भाषा में लिखा जा सकता है, और यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो न्यायालय की भाषा में सबूत का एक सही अनुवाद तैयार किया जाएगा क्योंकि गवाह की जांच आगे बढ़ती है, मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित, और रिकॉर्ड का हिस्सा होगा; (c) जहां खंड (b) के तहत सबूत न्यायालय की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखा जाता है, वहां न्यायालय की भाषा में उसका एक सही अनुवाद यथासंभव शीघ्र तैयार किया जाएगा, मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित, और रिकॉर्ड का हिस्सा होगा:बशर्ते कि जब खंड (b) के तहत सबूत अंग्रेजी में लिखा जाता है और न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद किसी भी पक्ष द्वारा आवश्यक नहीं है, तो न्यायालय ऐसे अनुवाद के बिना काम चला सकता है।
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