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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में रिकॉर्ड।

अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य

धारा: 276


(1) सत्र न्यायालय के समक्ष सभी मुकदमों में, प्रत्येक गवाह का सबूत, जैसे-जैसे उसकी जांच आगे बढ़ती है, लिखित रूप में या तो पीठासीन न्यायाधीश स्वयं या खुले न्यायालय में उसके श्रुतलेख द्वारा, या उसकी दिशा और अधीक्षण के तहत, इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा।
(2) [ ऐसा सबूत आम तौर पर एक कथा के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन पीठासीन न्यायाधीश, अपने विवेक से, ऐसे सबूत के किसी भी भाग को प्रश्न और उत्तर के रूप में लिख सकता है, या लिखवा सकता है।] [अधिनियम 45 द्वारा 1978 की धारा 20, उप-धारा (2) के लिए प्रतिस्थापित (w.e.f. 18-12-1978) .]
(3) इस प्रकार लिखा गया सबूत पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और रिकॉर्ड का हिस्सा होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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