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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

आरोपी की उपस्थिति में सबूत लिया जाना।

अध्याय 23: पूछताछ और परीक्षणों में साक्ष्य

धारा: 273


- जैसा कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, उसके सिवा, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के दौरान लिए गए सभी सबूत आरोपी की उपस्थिति में लिए जाएंगे, या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है, तो उसके वकील की उपस्थिति में।[बशर्ते कि जहां अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला, जिसके बारे में बलात्कार या किसी अन्य यौन अपराध का शिकार होने का आरोप है, के सबूत दर्ज किए जाने हैं, तो अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय कर सकती है कि ऐसी महिला का आरोपी से सामना न हो, साथ ही आरोपी के जिरह के अधिकार को भी सुनिश्चित किया जाए।] [आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा डाला गया]स्पष्टीकरण. - इस धारा में, "आरोपी" में वह व्यक्ति शामिल है जिसके संबंध में इस संहिता के अध्याय VIII के तहत कोई कार्यवाही शुरू की गई है।
गुजरात.- आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में (जिसे इसके बाद "मूल अधिनियम" कहा गया है) , धारा 273 में, शब्दों "उसके वकील की उपस्थिति में" के बाद, शब्द "या जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से जब न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या आवेदन पर न्याय के हित में ऐसा निर्देश देता है" जोड़ा जाएगा। [गुजरात अधिनियम संख्या 31, 2017, धारा 273।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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