- धारा 269 के प्रावधानों के अधीन, जेल का प्रभारी अधिकारी, धारा 267 की उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश की डिलीवरी पर और विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित, जहां आवश्यक हो, उसकी उप-धारा (2) के तहत, आदेश में नामित व्यक्ति को उस न्यायालय में ले जाया जाएगा जिसमें उसकी उपस्थिति आवश्यक है, ताकि वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो, और उसे न्यायालय में या उसके पास हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि उसकी जांच नहीं हो जाती या जब तक कि न्यायालय उसे वापस उस जेल में ले जाने के लिए अधिकृत नहीं कर देता जिसमें उसे बंद या हिरासत में रखा गया था।