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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

धारा 267 के संचालन से कुछ व्यक्तियों को बाहर करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 22: जेलों में सीमित या हिरासत में व्यक्तियों की उपस्थिति

धारा: 268


(1) राज्य सरकार, किसी भी समय, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट मामलों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्देश दे सकती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को उस जेल से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें बंद या हिरासत में रखा गया है, और उसके बाद जब तक आदेश लागू रहता है, धारा 267 के तहत दिया गया कोई भी आदेश, चाहे राज्य सरकार के आदेश से पहले या बाद में, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में प्रभावी नहीं होगा।
(2) उप-धारा (1) के तहत आदेश देने से पहले, राज्य सरकार निम्नलिखित मामलों पर ध्यान देगी, अर्थात् :-
(a) उस अपराध की प्रकृति जिसके लिए, या उन आधारों पर जिनके आधार पर, व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जेल में बंद या हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है;
(b) यदि व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को जेल से हटाने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना;
(c) आम तौर पर, सार्वजनिक हित।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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