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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

265C. पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान के लिए दिशानिर्देश।

अध्याय 21: सारांश परीक्षण

धारा: 265C


- धारा 265-बी की उप-धारा (4) के खंड (ए) के तहत पारस्परिक रूप से संतोषजनक निपटान करने में, न्यायालय निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात्:
(a) पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए मामले में, न्यायालय लोक अभियोजक, मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी, आरोपी और मामले के पीड़ित को मामले के संतोषजनक निपटान के लिए बैठक में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा:
बशर्ते कि मामले के संतोषजनक निपटान के लिए काम करने की ऐसी पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि पूरी प्रक्रिया बैठक में भाग लेने वाले पक्षों द्वारा स्वेच्छा से पूरी की जाए:बशर्ते कि आरोपी, यदि वह ऐसा चाहे, तो मामले में लगे अपने वकील के साथ ऐसी बैठक में भाग ले सकता है।
(b) पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य तरीके से शुरू किए गए मामले में, न्यायालय आरोपी और मामले के पीड़ित को मामले के संतोषजनक निपटान के लिए बैठक में भाग लेने के लिए नोटिस जारी करेगा:
बशर्ते कि मामले के संतोषजनक निपटान के लिए काम करने की ऐसी पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि यह बैठक में भाग लेने वाले पक्षों द्वारा स्वेच्छा से पूरी की जाए:बशर्ते कि यदि मामले का पीड़ित या आरोपी, जैसा भी मामला हो, ऐसा चाहे, तो वह मामले में लगे अपने वकील के साथ ऐसी बैठक में भाग ले सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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