- शिकायत के अलावा किसी अन्य तरीके से शुरू किए गए किसी भी समन-मामले में, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट या, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पिछली मंजूरी के साथ, कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, बिना कोई निर्णय सुनाए किसी भी स्तर पर कार्यवाही रोक सकता है और जहां कार्यवाही को रोकने का ऐसा कार्य प्रमुख गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद किया जाता है, बरी होने का निर्णय सुना सकता है, और किसी अन्य मामले में, आरोपी को रिहा कर सकता है, और ऐसी रिहाई का प्रभाव डिस्चार्ज होगा।