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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

शिकायतकर्ता की गैर-हाजिरी या मृत्यु।

अध्याय 20: मजिस्ट्रेट द्वारा सम्मन-मामलों का परीक्षण

धारा: 256


(1) यदि समन शिकायत पर जारी किया गया है, और आरोपी की उपस्थिति के लिए नियत दिन पर, या उसके बाद किसी भी दिन, जिस पर सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट, इसमें पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, आरोपी को बरी कर देगा, जब तक कि किसी कारण से वह मामले की सुनवाई किसी अन्य दिन के लिए स्थगित करना उचित न समझे:बशर्ते कि जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक प्लीडर या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, मजिस्ट्रेट उसकी उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले के साथ आगे बढ़ सकता है।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधान, जहां तक हो सके, उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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