अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान
धारा: 8
(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि, अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से, राज्य में कोई भी क्षेत्र जिसमें एक शहर या कस्बा शामिल है जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक महानगर क्षेत्र होगा। (2) इस संहिता के प्रारंभ से, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के प्रत्येक प्रेसीडेंसी-शहर और अहमदाबाद शहर को उप-धारा (1) के तहत एक महानगर क्षेत्र घोषित किया हुआ माना जाएगा। (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा, घटा या बदल सकती है, लेकिन कटौती या परिवर्तन इस तरह से नहीं किया जाएगा जिससे ऐसे क्षेत्र की आबादी दस लाख से कम हो जाए। (4) जहां, किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद, या घोषित किया हुआ माना जाने के बाद, ऐसे क्षेत्र की आबादी दस लाख से कम हो जाती है, तो ऐसा क्षेत्र, उस तारीख से जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, एक महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा; लेकिन ऐसे समाप्ति के बावजूद, ऐसी समाप्ति से ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित कोई भी जांच, सुनवाई या अपील इस संहिता के तहत जारी रहेगी, जैसे कि ऐसी समाप्ति नहीं हुई थी। (5) जहां राज्य सरकार, उप-धारा (3) के तहत, किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम या बदलती है, तो ऐसी कटौती या परिवर्तन किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कटौती या परिवर्तन से ठीक पहले लंबित किसी भी जांच, सुनवाई या अपील को प्रभावित नहीं करेगा, और ऐसी प्रत्येक जांच, सुनवाई या अपील इस संहिता के तहत जारी रहेगी जैसे कि ऐसी कटौती या परिवर्तन नहीं हुआ था।स्पष्टीकरण. - इस धारा में, "आबादी" अभिव्यक्ति का अर्थ है पिछली जनगणना में पता लगाई गई आबादी जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं।
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