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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

महानगर मजिस्ट्रेटों की अधीनता।

अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान

धारा: 19


(1) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और हर अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के अधीन होंगे; और हर दूसरा महानगर मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीन होगा।
(2) उच्च न्यायालय, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों की मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति अधीनता की सीमा, यदि कोई हो, परिभाषित कर सकता है।
(3) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, इस संहिता के अनुरूप, महानगर मजिस्ट्रेटों के बीच कामकाज के वितरण और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को कामकाज के आवंटन के बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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