मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट।
अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान
धारा: 17
(1) उच्च न्यायालय, अपने स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में, एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। (2) उच्च न्यायालय किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, और ऐसे मजिस्ट्रेट के पास इस संहिता के तहत या किसी अन्य कानून के तहत, जो उस समय लागू हो, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी या कोई भी शक्तियाँ होंगी, जैसा कि उच्च न्यायालय निर्देश दे।
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