आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान
धारा: 16
UTTAR PRADESH.- धारा 16 में, उप-धारा (3) के बाद निम्नलिखित डालें :- (4) जहां मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पद खाली है या वह बीमारी, अनुपस्थिति या अन्यथा अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए अक्षम है, वहां अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों और अन्य महानगर मजिस्ट्रेटों में से जो भी सबसे वरिष्ठ होगा, वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के जरूरी काम को निपटाएगा। [यू.पी. अधिनियम 1, 1984, धारा 3, w.e.f. 1-5-1984] |
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