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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

न्यायिक मजिस्ट्रेटों का स्थानीय अधिकार क्षेत्र।

अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान

धारा: 14


(1) उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर धारा 11 या धारा 13 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिनके साथ उन्हें इस संहिता के तहत क्रमशः निवेशित किया जा सकता है:[बशर्ते कि एक विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकता है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया है।] [अधिनियम 45 ऑफ़ 1978, धारा 5 द्वारा जोड़ा गया, डब्ल्यू.ई.एफ. 18.12.1978।]
(2) जब तक कि ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र और शक्तियां पूरे जिले में फैली होंगी।
(3) [जहां धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट का स्थानीय अधिकार क्षेत्र उस जिले से परे क्षेत्र तक फैला हुआ है, या महानगरीय क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जिसमें वह आमतौर पर न्यायालय रखता है, इस संहिता में सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के किसी भी संदर्भ को, ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में, उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरे क्षेत्र में, सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा भी मामला हो, उक्त जिले या महानगरीय क्षेत्र के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है।] [अधिनियम 45 ऑफ़ 1978, धारा 5 द्वारा डाला गया, डब्ल्यू.ई.एफ. 18.12.1978।]
महाराष्ट्र.- धारा 14 के बाद, निम्नलिखित धारा डाली जाएगी, अर्थात्:14-ए. न्यायिक मजिस्ट्रेटों को विशिष्ट मामलों या स्थानीय क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र के साथ निवेश करना। -उच्च न्यायालय किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई भी शक्तियां किसी विशेष मामले या मामलों के किसी विशेष वर्ग या वर्गों के संबंध में, या सामान्य रूप से मामलों के संबंध में, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में निवेश कर सकता है जिसमें उसके द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट सभी या कोई भी जिले शामिल हैं। [महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 23 ऑफ़ 1976, धारा 2, डब्ल्यू.ई.एफ. 9-6-1976]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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