अध्याय 2: आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों का संविधान
धारा: 10
(1) सभी सहायक सत्र न्यायाधीश उस सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में वे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। (2) सत्र न्यायाधीश, समय-समय पर, इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकता है, जैसे कि ऐसे सहायक सत्र न्यायाधीशों के बीच व्यवसाय का वितरण। (3) सत्र न्यायाधीश किसी भी जरूरी आवेदन के निपटान के लिए भी प्रावधान कर सकता है, उसकी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, एक अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, या, यदि कोई अतिरिक्त या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार क्षेत्र माना जाएगा।
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