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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

पिछली दोषसिद्धि।

अध्याय 18: सत्र की अदालत से पहले परीक्षण

धारा: 236


- ऐसे मामले में जहां धारा 211 की उप-धारा (7) के प्रावधानों के तहत पिछली दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है, और आरोपी यह स्वीकार नहीं करता है कि उसे पहले दोषी ठहराया गया है जैसा कि आरोप में कहा गया है, न्यायाधीश, आरोपी को धारा 229 या धारा 235 के तहत दोषी ठहराने के बाद, कथित पिछली दोषसिद्धि के संबंध में सबूत ले सकता है, और उस पर निष्कर्ष दर्ज करेगा:बशर्ते कि ऐसा कोई भी आरोप न्यायाधीश द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा और न ही आरोपी को उस पर दलील देने के लिए कहा जाएगा और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा या उसके द्वारा पेश किए गए किसी भी सबूत में पिछली दोषसिद्धि का उल्लेख किया जाएगा, जब तक कि आरोपी को धारा 229 या धारा 235 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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