जब एक ही अपराध के संबंध में शिकायत का मामला और पुलिस जांच हो तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
अध्याय 16: मजिस्ट्रेट से पहले कार्यवाही का प्रारंभ
धारा: 210
(1) जब किसी ऐसे मामले में जो पुलिस रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि किसी शिकायत पर शुरू हुआ है (जिसे इसके बाद शिकायत मामला कहा जाएगा) , मजिस्ट्रेट को अपनी पूछताछ या सुनवाई के दौरान यह पता चलता है कि पुलिस द्वारा उस अपराध के संबंध में जांच चल रही है जो उसकी पूछताछ या सुनवाई का विषय है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी पूछताछ या सुनवाई की कार्यवाही रोक देगा और जांच कर रहे पुलिस अधिकारी से इस मामले पर रिपोर्ट मांगेगा। (2) यदि जांच कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के तहत रिपोर्ट दी जाती है और ऐसी रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट शिकायत मामले में आरोपी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी अपराध का संज्ञान लेता है, तो मजिस्ट्रेट शिकायत मामले और पुलिस रिपोर्ट से उत्पन्न मामले की एक साथ पूछताछ या सुनवाई करेगा, जैसे कि दोनों मामले पुलिस रिपोर्ट पर शुरू किए गए थे। (3) यदि पुलिस रिपोर्ट शिकायत मामले में किसी आरोपी से संबंधित नहीं है या यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, तो वह इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार, अपनी रोकी हुई पूछताछ या सुनवाई के साथ आगे बढ़ेगा।
The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.