पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि आरोपी को देना।
अध्याय 16: मजिस्ट्रेट से पहले कार्यवाही का प्रारंभ
धारा: 207
- किसी भी मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट पर शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के आरोपी को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि मुफ्त में देगा:- (i) पुलिस रिपोर्ट; (ii) धारा 154 के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट; (iii) उन सभी व्यक्तियों के धारा 161 की उप-धारा (3) के तहत दर्ज किए गए बयान जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में जांच करने का प्रस्ताव करता है, जिसमें से किसी भी भाग को छोड़कर जिसके संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 की उप-धारा (6) के तहत बहिष्कार के लिए अनुरोध किया गया है; (iv) धारा 164 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और बयान, यदि कोई हों; (v) कोई अन्य दस्तावेज या प्रासंगिक उद्धरण जो धारा 173 की उप-धारा (5) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया है:बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, बयान के किसी भी ऐसे भाग का अवलोकन करने के बाद जैसा कि खंड (iii) में संदर्भित है और पुलिस अधिकारी द्वारा अनुरोध के लिए दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, निर्देश दे सकता है कि बयान के उस भाग की या उसके ऐसे हिस्से की एक प्रतिलिपि, जैसा कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, आरोपी को दी जाएगी:बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि खंड (v) में संदर्भित कोई भी दस्तावेज बहुत बड़ा है, तो वह आरोपी को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय, निर्देश देगा कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय में प्लीडर के माध्यम से निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी।
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