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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

मामूली अपराध के मामले में विशेष समन।

अध्याय 16: मजिस्ट्रेट से पहले कार्यवाही का प्रारंभ

धारा: 206


(1) यदि, किसी छोटे अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की राय में, मामले को धारा 260 [या धारा 261] के तहत संक्षेप में निपटाया जा सकता है [Act 25 of 2005, Section 20 द्वारा डाला गया (w.e.f. 23-6-2006) .] तो मजिस्ट्रेट, सिवाय इसके कि जहां वह विपरीत राय के लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आरोपी को समन जारी करेगा, जिसमें उसे एक निर्दिष्ट तिथि पर मजिस्ट्रेट के सामने व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर द्वारा पेश होने की आवश्यकता होगी, या यदि वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए बिना आरोप के लिए दोषी plea करना चाहता है, तो निर्दिष्ट तिथि से पहले, डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को, लिखित में उक्त plea और समन में निर्दिष्ट जुर्माने की राशि भेज दे या यदि वह प्लीडर द्वारा पेश होना चाहता है और ऐसे प्लीडर के माध्यम से आरोप के लिए दोषी plea करना चाहता है, तो प्लीडर को अपनी ओर से आरोप के लिए दोषी plea करने और ऐसे प्लीडर के माध्यम से जुर्माना भरने के लिए लिखित में अधिकृत करे:बशर्ते कि ऐसे समन में निर्दिष्ट जुर्माने की राशि [एक हजार रुपये] से अधिक नहीं होगी। [Act 25 of 2005, Section 20 द्वारा प्रतिस्थापित, "एक सौ रुपये" के लिए (w.e.f. 23-6-2006) .]
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "छोटा अपराध" का अर्थ है कोई भी अपराध जो केवल एक हजार रुपये से अधिक नहीं के जुर्माने से दंडनीय है, लेकिन इसमें [मोटर वाहन अधिनियम, 1939 (4 of 1939) ] के तहत दंडनीय कोई भी अपराध शामिल नहीं है [अब मोटर वाहन अधिनियम, 1988 देखें (59 of 1988) .] या किसी अन्य कानून के तहत जो दोषी plea पर आरोपी व्यक्ति को उसकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराने का प्रावधान करता है।
(3) [राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से धारा 320 के तहत कंपाउंडेबल किसी भी अपराध या तीन महीने से अधिक नहीं की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध, या जुर्माने, या दोनों के साथ, उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त कर सकती है, जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केवल जुर्माना लगाना न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।] [Act 45 of 1978, Section 18 द्वारा डाला गया (w.e.f. 18-12-1978) .]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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