मजिस्ट्रेट आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है।
अध्याय 16: मजिस्ट्रेट से पहले कार्यवाही का प्रारंभ
धारा: 205
(1) जब भी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है, तो वह, यदि उसे ऐसा करने का कारण दिखाई देता है, तो आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सकता है और उसे अपने प्लीडर द्वारा पेश होने की अनुमति दे सकता है। (2) लेकिन मामले की जांच या सुनवाई करने वाला मजिस्ट्रेट, अपनी मर्जी से, कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है, और यदि आवश्यक हो, तो यहां पहले बताए गए तरीके से ऐसी उपस्थिति को लागू कर सकता है।
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