(1)किसी भी मजिस्ट्रेट, उस अपराध की शिकायत की प्राप्ति पर, जिसमें वह संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है या जो धारा 1 9 2 मई के तहत उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, यदि वह फिट सोचता है, [और, एक ऐसे मामले में जहां आरोपी उस क्षेत्र से परे एक जगह पर रहता है जिसमें वह व्यायाम करता है उसका अधिकार क्षेत्र][2005 के अधिनियम 25 द्वारा डाला गया, धारा 1 9 (डब्ल्यूईएफ 23-6-2006)।]आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया के मुद्दे को स्थगित करें, और या तो पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी अन्य व
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