🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है।

अध्याय 15: मजिस्ट्रेट्स की शिकायतें

धारा: 201


- यदि शिकायत किसी ऐसे मजिस्ट्रेट से की जाती है जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह, -
(a) यदि शिकायत लिखित में है, तो उसे उस प्रभाव के पृष्ठांकन के साथ उचित न्यायालय में प्रस्तुति के लिए वापस कर दें;
(b) यदि शिकायत लिखित में नहीं है, तो शिकायतकर्ता को उचित न्यायालय में निर्देशित करें।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot