मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है।
अध्याय 15: मजिस्ट्रेट्स की शिकायतें
धारा: 201
- यदि शिकायत किसी ऐसे मजिस्ट्रेट से की जाती है जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह, - (a) यदि शिकायत लिखित में है, तो उसे उस प्रभाव के पृष्ठांकन के साथ उचित न्यायालय में प्रस्तुति के लिए वापस कर दें; (b) यदि शिकायत लिखित में नहीं है, तो शिकायतकर्ता को उचित न्यायालय में निर्देशित करें।
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