(1)कोई भी अदालत भारतीय दंड संहिता (1860 के 45 के 45) के अध्याय XXI के अधीन एक अपराध की संज्ञान नहीं लेगा, जो अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत को छोड़कर:बशर्ते कि इस तरह के व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु के हैं, या एक बेवकूफ या पागल है या बीमारी या दुर्लभता से शिकायत करने में असमर्थ है, या एक महिला है, जो स्थानीय सीमा शुल्क और शिष्टाचार के अनुसार, सार्वजनिक रूप से प्रकट होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, कुछ अन्य व्यक्ति, अदालत की छुट्टी के साथ, उसकी ओर से शिकायत कर सकता है।(2)इस कोड में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जब भारतीय दंड संहिता (1860 के 45 के 45 के 45) के अध्याय XXI के तहत गिरने का कोई अपराध है, तो इस तरह के
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