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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों का अभियोजन।

अध्याय 14: कार्यवाही की शुरूआत के लिए शर्तें

धारा: 197


(1)जब कोई भी व्यक्ति जो एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या एक सरकारी कर्मचारी है या सरकार के स्वीकृति से बचाने योग्य नहीं है, तो सरकार के स्वीकृति के साथ या उसके द्वारा किए गए किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है, जो कि उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या अभिनय करने के लिए अभिनय करते हुए किया गया है, कोई अदालत नहीं है पिछले स्वीकृति के अलावा इस तरह के अपराध की संज्ञान लेनी होगी-
(क)एक व्यक्ति जो नियोजित है या जैसा भी मामला हो, के रूप में, केंद्र सरकार के संघ के मामलों के संबंध में, कथित अपराध के आयोग के समय था;
(b)एक व्यक्ति जो नियोजित है या जैसा भी मामला हो, के रूप में, राज्य सरकार की स्थिति के संबंध में कथित अपराध के आयोग के समय था:
[बशर्ते कि कथित अपराध खंड (बी) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा किया गया था, जबकि संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी की गई घोषणा एक राज्य में लागू थी, खंड (बी) "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति के लिए लागू होगा उसमें होने वाली, "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया था।][1 99 1 के अधिनियम 43 द्वारा जोड़ा गया, धारा 2 (डब्ल्यूईएफ 2-5-1991)।][स्पष्टीकरण। - संदेहों को हटाने के लिए यह घोषित किया गया है कि धारा 166 ए, धारा 166 बी, धारा 354, धारा 354 ए, धारा 354 बी, धारा 354 ए के तहत किए गए किसी भी अपराध के आरोप में किसी भी अपराध के आरोपी किए गए किसी भी अपराध के मामले में कोई मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।, धारा 354 डी, धारा 370, धारा 375, धारा 376, [धारा 376 ए, धारा 376 एबी, धारा 376 सी, धारा 376 डी, धारा 376DA, धारा 376 डीबी,][आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा डाला गया]या भारतीय दंड संहिता का खंड 509।][1 9 80 के अधिनियम 63 द्वारा डाला गया, धारा 3 (डब्ल्यूईएफ 23.9.1 9 80)।]
(2)केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के अलावा, अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करने या शुद्ध करने के दौरान संघ की सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य द्वा

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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