आपराधिक प्रक्रिया संहिता
(सीआरपीसी)
अध्याय 14: कार्यवाही की शुरूआत के लिए शर्तें
धारा: 197
असम.- धारा 197 की उप-धारा (3) के लिए निम्नलिखित उप-धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा -" (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होंगे, - (a) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपित बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर, या (b) अन्य लोक सेवकों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर (ऐसे व्यक्ति नहीं जिन पर उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं) जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपित हैं,जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उप-धारा (2) के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाले अभिव्यक्ति "केंद्र सरकार" के लिए अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" को प्रतिस्थापित किया गया था। [असम (राष्ट्रपति) अधिनियम संख्या 3 ऑफ़ 1980 w.e.f. 5.6.1980]।महाराष्ट्र.- धारा 197 के बाद निम्नलिखित धारा डाली जाएगी -197-A. सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त या रिसीवर का अभियोजन.- जब कोई व्यक्ति जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के तहत न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त या रिसीवर है, पर किसी ऐसे अपराध का आरोप है जो उसके द्वारा आयुक्त या रिसीवर के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने के दिखावे में किया गया है, तो कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान न्यायालय की पिछली मंजूरी के बिना नहीं लेगा, जिसने ऐसे व्यक्ति को आयुक्त या रिसीवर के रूप में नियुक्त किया है, जैसा भी मामला हो। [महाराष्ट्र अधिनियम 60 ऑफ़ 1981, धारा 2 w.e.f. 5.10.1981]।मणिपुर.- धारा 197 की उप-धारा (3) के लिए, निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:" (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होंगे, - (a) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपित बलों के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर; या (b) अन्य लोक सेवकों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर [ऐसे व्यक्ति नहीं जिन पर उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं] जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरोपित हैं;जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हों, और उसके बाद उप-धारा (2) के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसमें आने वाले अभिव्यक्ति "केंद्र सरकार" के लिए अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" को प्रतिस्थापित किया गया था। [मणिपुर अधिनियम 3 ऑफ़ 1983, धारा 4 देखें] |
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