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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

राज्य के विरुद्ध अपराधों और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षडयंत्र के लिए अभियोजन।

अध्याय 14: कार्यवाही की शुरूआत के लिए शर्तें

धारा: 196


(1) कोई भी न्यायालय निम्नलिखित का संज्ञान नहीं लेगा -
(a) भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ़ 1860) के अध्याय VI या धारा 153-A, [धारा 295-A या धारा 505 की उप-धारा (1) ] [Substituted by Act 63 of 1980, Section 3, for "Section 153-B, Section 295-A or Section 505" (w.e.f. 23.9.1980) .] के तहत दंडनीय कोई भी अपराध, या
(b) ऐसे अपराध को करने का आपराधिक षडयंत्र, या
(c) भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ़ 1860) की धारा 108-A में वर्णित कोई भी ऐसा दुष्प्रेरण, सिवाय केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पिछली मंजूरी के।
[ (1-A) कोई भी न्यायालय निम्नलिखित का संज्ञान नहीं लेगा -
(a) भारतीय दंड संहिता की धारा 153-B या धारा 505 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत दंडनीय कोई भी अपराध, या
(b) ऐसे अपराध को करने का आपराधिक षडयंत्र, सिवाय केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पिछली मंजूरी के।]
(2) कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ़ 1860) की धारा 120-B के तहत दंडनीय किसी भी आपराधिक षडयंत्र के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय [एक अपराध] [Substituted by Act 45 of 1978, Section 16, for "a Cognisable offence" (w.e.f. 18-12-1978) .] करने के आपराधिक षडयंत्र के जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय है, जब तक कि राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही शुरू करने के लिए लिखित में सहमति न दी हो:बशर्ते कि जहां आपराधिक षडयंत्र ऐसा है जिस पर धारा 195 के प्रावधान लागू होते हैं, ऐसी कोई सहमति आवश्यक नहीं होगी।
(3) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, मंजूरी देने से पहले [उप-धारा (1) या उप-धारा (1-A) के तहत और जिला मजिस्ट्रेट, उप-धारा (1-A) के तहत मंजूरी देने से पहले] [Substituted by Act 63 of 1980, Section 3, for under sub-Section (1) (w.e.f. 23-9-1980) .] और राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, उप-धारा (2) के तहत सहमति देने से पहले, पुलिस अधिकारी द्वारा एक प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकते हैं जो इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, जिस स्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के पास धारा 155 की उप-धारा (3) में उल्लिखित शक्तियां होंगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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