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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान।

अध्याय 14: कार्यवाही की शुरूआत के लिए शर्तें

धारा: 190


(1)इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट, और उपधारा (2) के तहत इस ओर में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट के अधीन किसी भी अपराध की संज्ञान ले सकते हैं -
(क)तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं;
(b)ऐसे तथ्यों की एक पुलिस रिपोर्ट पर;
(c)किसी पुलिस अधिकारी के अलावा या अपने ज्ञान के अलावा किसी भी व्यक्त

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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