(1)इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन, प्रथम श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट, और उपधारा (2) के तहत इस ओर में विशेष रूप से सशक्त द्वितीय श्रेणी के किसी भी मजिस्ट्रेट के अधीन किसी भी अपराध की संज्ञान ले सकते हैं -(क)तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं;(b)ऐसे तथ्यों की एक पुलिस रिपोर्ट पर;(c)किसी पुलिस अधिकारी के अलावा या अपने ज्ञान के अलावा किसी भी व्यक्त
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