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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

संज्ञानात्मक अपराध के कमीशन को रोकने के लिए गिरफ्तारी।

अध्याय 11: पुलिस की निवारक कार्रवाई

धारा: 151


(1)एक पुलिस अधिकारी, किसी भी संज्ञानात्मक अपराध को करने के लिए एक डिजाइन के बारे में जानने के लिए, मजिस्ट्रेट से आदेश के बिना और वारंट के बिना, व्यक्ति को डिजाइन करने के बिना, यदि ऐसा अधिकारी इस तरह के अधिकारी को दिखाई देता है कि अपराध के कमीशन को अन्यथा रोका नहीं जा सकता है।
(2)उपधारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसके आगे की हिरासत की आवश्यकता न हो या उस समय के लिए इस कोड के किसी भी अन्य कानून के तहत या किसी अन्य कानून के तहत अधिकृत न हो।
महाराष्ट्र.- धारा 151 में -(ए) उपधारा (2) में, उपधारा (3) या "के तहत शब्दों के बाद" आवश्यक या अधिकृत "शब्द, ब्रैकेट और आकृति" डालें ";(बी) उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित उपधारा डालें, अर्थात्: -"(3) (ए) जहां एक व्यक्ति को इस खंड के तहत गिरफ्तार किया गया है और अधिकारी गिरफ्तारी कर रहा है, या पुलिस स्टेशन के प्रभा

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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