उपद्रव या गिरफ्तार खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति।
अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव
धारा: 144
(1)ऐसे मामलों में, एक जिला मजिस्ट्रेट की राय में, एक उप-मंडल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट विशेष रूप से इस ओर राज्य सरकार द्वारा अधिकारित, इस खंड के तहत आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त जमीन है और तत्काल रोकथाम या शीघ्र उपाय वांछनीय है, जैसे मजिस्ट्रेट, एक लिखित आदेश द्वारा मामले के भौतिक तथ्यों को बताते हुए और धारा 134 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से परोसा जाता है, किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित कार्य से दूर करने के लिए या किसी भी संपत्ति के संबंध में कुछ आदेश लेने के लिए या उसके प्रबंधन के तहत कुछ आदेश लेने के लिए, यदि इस तरह के मजिस्ट्रेट इस तरह की दिशा मानते हैं किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से नियोजित, या मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा, या सार्वजनिक शांति, या एक दंगा, या एक दंगा, या एक दंगा, या एक दंगा, या एक दंगा, या एक दंगा, या एक अफ्रीका के लिए खतरे में रोकने के लिए, बाधाओं, झुंझलाहट या चोट को रोकने की संभावना है।(2)इस धारा के तहत एक आदेश, आपातकाल के मामलों में या उन मामलों में जहां परिस्थितियां उस व्यक्ति पर नोटिस के उचित समय में सेवा के रूप में स्वीकार नहीं करती हैं जिसके खिलाफ आदेश निर्देशित किया जाता है, पूर्व भाग को पारित किया जाता है।(3)इस खंड के तहत एक आदेश किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में या जनता को आम तौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र पर जाने के लिए निर्देशित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।(4)इस खंड के तहत कोई आदेश नहीं है कि इसे बनाने स
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