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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

आदेश के पूर्ण होने पर प्रक्रिया और अवज्ञा के परिणाम।

अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव

धारा: 141


(1) जब धारा 136 या धारा 138 के तहत कोई आदेश पूर्ण कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को इसकी सूचना देगा जिसके खिलाफ आदेश दिया गया था, और उसे नोटिस में तय समय के भीतर आदेश द्वारा निर्देशित कार्य करने की आवश्यकता होगी, और उसे सूचित करेगा कि अवज्ञा की स्थिति में, वह भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 द्वारा प्रदान किए गए जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) यदि ऐसा कार्य निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट इसे करवा सकता है, और इसे करने की लागत वसूल कर सकता है, या तो उसकी आज्ञा से हटाई गई किसी इमारत, माल या अन्य संपत्ति की बिक्री द्वारा, या ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य चल संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा, चाहे वह मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आदेश उस मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित किए जाने पर उसकी कुर्की और बिक्री को अधिकृत करेगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है।
(3) इस धारा के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के संबंध में कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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