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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

लिखित निर्देश आदि देने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति।

अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव

धारा: 140


(1) जब मजिस्ट्रेट धारा 139 के तहत किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय जांच का निर्देश देता है, तो मजिस्ट्रेट -
(a) ऐसे व्यक्ति को ऐसे लिखित निर्देश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों;
(b) यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय जांच के आवश्यक खर्चों का पूरा या कोई भी हिस्सा किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
(2) ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में सबूत के तौर पर पढ़ा जा सकता है।
(3) जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के तहत किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी जांच करता है, तो मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन और जांच का खर्च किसके द्वारा वहन किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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