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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश।

अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव

धारा: 133


(1) जब भी कोई जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट या कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकार दिया गया है, किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य जानकारी प्राप्त करने पर और ऐसा सबूत (यदि कोई हो) लेने पर जैसा वह उचित समझे, विचार करता है -
(a) कि किसी भी सार्वजनिक स्थान से या किसी भी रास्ते, नदी या नहर से किसी भी गैरकानूनी बाधा या उपद्रव को हटाया जाना चाहिए जिसका उपयोग जनता द्वारा कानूनी रूप से किया जाता है या किया जा सकता है; या
(b) कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय का संचालन, या किसी भी सामान या माल को रखना, समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है, और परिणामस्वरूप ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए या ऐसे सामान या माल को हटाया जाना चाहिए या उनके रखने को विनियमित किया जाना चाहिए; या
(c) कि किसी भी इमारत का निर्माण, या किसी भी पदार्थ का निपटान, जिससे आग लगने या विस्फोट होने की संभावना हो, को रोका या बंद किया जाना चाहिए; या
(d) कि कोई भी इमारत, तम्बू या संरचना, या कोई भी पेड़ ऐसी स्थिति में है कि उसके गिरने की संभावना है और जिससे पड़ोस में रहने वाले या व्यवसाय करने वाले या गुजरने वाले व्यक्तियों को चोट लग सकती है, और परिणामस्वरूप ऐसी इमारत, तम्बू या संरचना को हटाना, मरम्मत करना या सहारा देना, या ऐसे पेड़ को हटाना या सहारा देना आवश्यक है; या
(e) कि किसी भी ऐसे रास्ते या सार्वजनिक स्थान से सटे किसी भी टैंक, कुएं या खुदाई को इस तरह से घेरना चाहिए ताकि जनता को होने वाले खतरे को रोका जा सके; या
(f) कि किसी भी खतरनाक जानवर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, कैद कर दिया जाना चाहिए या अन्यथा निपटा दिया जाना चाहिए, ऐसा मजिस्ट्रेट एक सशर्त आदेश दे सकता है जिसमें ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी बाधा या उपद्रव पैदा कर रहा है, या ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चला रहा है, या ऐसे किसी भी सामान या माल को रख रहा है, या ऐसी इमारत, तम्बू, संरचना, पदार्थ, टैंक, कुएं या खुदाई का मालिक या कब्जा कर रहा है या उसे नियंत्रित कर रहा है, या ऐसे जानवर या पेड़ का मालिक या कब्जा कर रहा है, आदेश में तय किए जाने वाले समय के भीतर -
(i) ऐसी बाधा या उपद्रव को दूर करने के लिए; या
(ii) ऐसे व्यापार या व्यवसाय को चलाने से रोकने के लिए, या ऐसे व्यापार या व्यवसाय को हटाने या विनियमित करने के लिए, जैसा कि निर्देशित किया जा सकता है, या ऐसे सामान या माल को हटाने के लिए, या उनके रखने को विनियमित करने के लिए, जैसा कि निर्देशित किया जा सकता है; या
(iii) ऐसी इमारत के निर्माण को रोकने या बंद करने के लिए, या ऐसे पदार्थ के निपटान को बदलने के लिए; या
(iv) ऐसी इमारत, तम्बू या संरचना को हटाने, मरम्मत करने या सहारा देने के लिए, या ऐसे पेड़ों को हटाने या सहारा देने के लिए; या
(v) ऐसे टैंक, कुएं या खुदाई को घेरने के लिए; या
(vi) ऐसे खतरनाक जानवर को नष्ट करने, कैद करने या निपटाने के लिए, जैसा कि उक्त आदेश में प्रदान किया गया है, या, यदि वह ऐसा करने पर आपत्ति करता है, तो स्वयं या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने एक समय और स्थान पर उपस्थित होने के लिए जो आदेश द्वारा तय किया जाएगा और कारण बताए, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है, कि आदेश को निरपेक्ष क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।
(2) इस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत रूप से दिए गए किसी भी आदेश को किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।स्पष्टीकरण. - एक "सार्वजनिक स्थान" में राज्य की संपत्ति, कैम्पिंग ग्राउंड और स्वच्छता या मनोरंजक उद्देश्यों के लिए खाली छोड़ी गई भूमि भी शामिल है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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