(1)जब भी एक जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा इस ओर से सशक्त किया, एक पुलिस अधिकारी या अन्य जानकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने और ऐसे सबूत (यदि कोई हो) लेने पर, जैसा कि वह सोचता है, मानता है -(क)किसी भी गैरकानूनी बाधा या उपद्रव को किसी भी सार्वजनिक स्थान से या किसी भी तरह से, नदी या चैनल से हटा दिया जाना चाहिए जो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक रूप से उपयोग किया जा सकता है; या(b)कि किसी भी व्यापार या व्यवसाय का आचरण, या किसी भी सामान या व्यापार को रखने के लिए, समुदाय के स्वास्थ्य या शारीरिक आराम के लिए हानिकारक है, और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित या विनियमित किया जाना चाहिए या ऐसे सामान या व्यापार को हटाया जाना चाहिए या उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाना चाहिए; या(c)किसी भी इमारत का निर्माण, या, किसी भी पदार्थ का निपटान, जैसा कि विस्फोट के लिए संघर्ष करने की संभावना है, को रोक दिया जाना चाहिए या रोक दिया जाना चाहिए; या(d)कि
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