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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

पूर्ववर्ती खंड के तहत किए गए कार्यों के लिए अभियोजन पक्ष के खिलाफ सुरक्षा।

अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव

धारा: 132


(1)धारा 12 9, धारा 130 या धारा 131 के तहत किए जाने वाले किसी भी अधिनियम के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई अभियोजन पक्ष किसी भी आपराधिक न्यायालय में स्थापित किया जाएगा, सिवाय -
(क)केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ जहां ऐसा व्यक्ति सशस्त्र बलों का एक अधिकारी या सदस्य है;
(b)किसी अन्य मामले में राज्य सरकार की मंजूरी के साथ।
(2)
(क)कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी भी तरह के किसी भी खंड के तहत कार्य करने वाले किसी भी हिस्से में अभिनय न

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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