सभा को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग।
अध्याय 10: सार्वजनिक आदेश और शांति का रखरखाव
धारा: 130
(1) यदि कोई ऐसी सभा अन्यथा तितर-बितर नहीं हो सकती है, और यदि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसे तितर-बितर किया जाए, तो उपस्थित सर्वोच्च पद का कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों द्वारा उसे तितर-बितर करवा सकता है। (2) ऐसा मजिस्ट्रेट सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी समूह के प्रभारी किसी भी अधिकारी को अपने कमान के तहत सशस्त्र बलों की सहायता से सभा को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और सीमित करने की आवश्यकता कर सकता है जो इसका हिस्सा हैं जैसा कि मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है, या सभा को तितर-बितर करने या उन्हें कानून के अनुसार दंडित करने के लिए गिरफ्तार करना और सीमित करना आवश्यक हो सकता है। (3) सशस्त्र बलों का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसे अनुरोध का पालन इस तरह से करेगा जैसा वह उचित समझे, लेकिन ऐसा करने में वह कम से कम बल का प्रयोग करेगा, और व्यक्ति और संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा, जो सभा को तितर-बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के अनुरूप हो सकता है।
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