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आपराधिक प्रक्रिया संहिता

(सीआरपीसी)

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।

अध्याय 1: प्रारंभिक

धारा: 1


(1) इस अधिनियम को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 कहा जा सकता है।
(2) यह पूरे भारत में फैला हुआ है [***] [अधिनियम 34 of 2019, s. 95 और पांचवीं अनुसूची (w.e.f. 31-10-2019) द्वारा ‘जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर‘ शब्द हटा दिए गए हैं] :बशर्ते कि इस संहिता के प्रावधान, अध्याय VIII, X और XI से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, लागू नहीं होंगे -
(a) नागालैंड राज्य पर,
(b) जनजातीय क्षेत्रों पर,
लेकिन संबंधित राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रावधानों या उनमें से किसी को भी नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों के पूरे या कुछ हिस्से पर लागू कर सकती है, जैसा भी मामला हो, ऐसे पूरक, प्रासंगिक या परिणामी संशोधनों के साथ जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।स्पष्टीकरण. - इस धारा में, "जनजातीय क्षेत्र" का अर्थ उन क्षेत्रों से है जो 21 जनवरी, 1972 से ठीक पहले, असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची के पैराग्राफ 20 में संदर्भित है, शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर।
(3) यह 1 अप्रैल, 1974 को लागू होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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