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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य आयुक्त, आयुक्त और कुछ अधिकारी लोक सेवक होंगे।

अध्याय 8: विविध

धारा: 95


जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, और उनके अधिकारी और अन्य कर्मचारी, केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और आयुक्त, महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक और केंद्रीय प्राधिकरण के अन्य सभी अधिकारी और कर्मचारी और इस अधिनियम के तहत कोई भी कर्तव्य निभाने वाले अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करते समय, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक माने जाएंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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