🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

केन्द्रीय प्राधिकरण की नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 8: विविध

धारा: 104


(1) केन्द्रीय प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पिछली मंज़ूरी से, इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के साथ असंगत न होने वाले नियम बना सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: -
(क) विशेषज्ञों और पेशेवरों को काम पर रखने की प्रक्रिया और धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत ऐसे विशेषज्ञों और पेशेवरों की संख्या;
(ख) मुख्य आयुक्त और आयुक्त के कामकाज और धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत कामकाज का आवंटन करने की प्रक्रिया;
(ग) वह तरीका, ढंग और समय जिसके भीतर महानिदेशक द्वारा की गई पूछताछ या जाँच धारा 15 की उप-धारा (5) के तहत केन्द्रीय प्राधिकरण को सौंपी जाएगी; और
(घ) ऐसा अन्य मामला जिसके लिए नियम द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot