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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

राष्ट्रीय आयोग की नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 8: विविध

धारा: 103


(1) राष्ट्रीय आयोग, केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के साथ असंगत न होने वाले नियम बना सकता है, उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से प्रावधान आवश्यक या उचित है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं -
(ए) धारा 38 की उप-धारा (7) के दूसरे परंतुक के तहत जिला आयोग द्वारा स्थगन के लिए लगाई जाने वाली लागत;
(बी) धारा 52 के दूसरे परंतुक के तहत, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्थगन के लिए लगाई जाने वाली लागत;
(सी) धारा 74 की उप-धारा (4) के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ द्वारा रखी जाने वाली कोई अन्य जानकारी;
(डी) धारा 74 की उप-धारा (5) के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ द्वारा जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का तरीका;
(ई) मध्यस्थ के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव, सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया, सूचीबद्ध मध्यस्थों को प्रशिक्षण देने का तरीका, सूचीबद्ध मध्यस्थ को देय शुल्क, सूचीबद्ध करने के नियम और शर्तें, सूचीबद्ध मध्यस्थों के लिए आचार संहिता, वे आधार जिन पर, और जिस तरीके से, सूचीबद्ध मध्यस्थों को हटाया जाएगा या सूची रद्द कर दी जाएगी और धारा 75 की उप-धारा (2) के तहत इससे संबंधित अन्य मामले;
(एफ) धारा 75 की उप-धारा (3) के तहत मध्यस्थों को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से सूचीबद्ध करने की शर्तें;
(जी) धारा 77 के खंड (सी) के तहत मध्यस्थों द्वारा बताए जाने वाले अन्य तथ्य;
(एच) वह समय जिसके भीतर, और जिस तरीके से, धारा 79 की उप-धारा (3) के तहत मध्यस्थता की जा सकती है; और
(आई) ऐसा कोई अन्य मामला जिसके लिए नियम द्वारा प्रावधान किया जाना है, या किया जा सकता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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