(1) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं: -
(a) धारा 2 के खंड (19) के तहत सार्वजनिक उपयोगिता संस्थाओं सहित व्यक्तियों का अन्य वर्ग या वर्ग;
(b) प्रतियोगिता, लॉटरी, मौका या कौशल का खेल जिसे धारा 2 के उप-खंड (iii) के खंड (47) के आइटम (b) के तहत छूट दी जानी है;
(c) धारा 2 के उप-खंड (vii) के खंड (47) के तहत बेचे गए माल या प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिल या कैश मेमो या रसीद जारी करने का तरीका;
(d) धारा 3 के उप-धारा (2) के खंड (b) के तहत केंद्रीय परिषद के अन्य आधिकारिक या गैर-आधिकारिक सदस्यों की संख्या;
(e) केंद्रीय परिषद की बैठक का समय और स्थान और धारा 4 के उप-धारा (2) के तहत इसके कामकाज के संचालन की प्रक्रिया;
(f) धारा 10 के उप-धारा (2) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण में आयुक्तों की संख्या;
(g) धारा 11 के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, इस्तीफा, निष्कासन और सेवा की अन्य शर्तें;
(h) धारा 13 के उप-धारा (2) के तहत केंद्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा की अन्य शर्तें;
(i) धारा 15 की उप-धारा (2) के तहत डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ और नियुक्ति का तरीका;
(j) धारा 22 की उप-धारा (3) के तहत किसी व्यक्ति को वापस करने से पहले जब्त किए गए या पेश किए गए दस्तावेज़, रिकॉर्ड या वस्तु की प्रतियां या अंश निकालने का तरीका;
(k) धारा 22 की उप-धारा (4) के तहत उन वस्तुओं का निपटान करने वाला अधिकारी और तरीका जो जल्दी या स्वाभाविक रूप से खराब हो जाती हैं;
(l) धारा 26 की उप-धारा (1) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा खातों का वार्षिक विवरण तैयार करने का फॉर्म और तरीका;
(m) वह फॉर्म जिसमें, और वह समय जिसके भीतर, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा धारा 27 की उप-धारा (1) के तहत एक वार्षिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट और रिटर्न तैयार किए जा सकते हैं;
(n) धारा 29 के तहत जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन;
(o) वस्तुओं और सेवाओं का वह अन्य मूल्य जिसके संबंध में जिला आयोग को धारा 34 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत शिकायतें सुनने का अधिकार होगा;
(p) धारा 35 की उप-धारा (1) के प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का तरीका;
(q) धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए शुल्क, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और शुल्क के भुगतान का तरीका;
(r) वे मामले जिन्हें धारा 37 की उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए नहीं भेजा जा सकता है;
(s) राष्ट्रीय आयोग के मामले में धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (c) के तहत नमूना किए गए माल के प्रमाणीकरण का तरीका;
(t) कोई अन्य मामला जिसे धारा 38 की उप-धारा (9) के खंड (f) के तहत निर्धारित किया जा सकता है;
(u) वह निधि जहाँ प्राप्त राशि जमा की जा सकती है और धारा 39 की उप-धारा (2) के तहत ऐसी राशि के उपयोग का तरीका;
(v) वह फॉर्म और तरीका जिसमें राज्य आयोग को धारा 41 के तहत अपील की जा सकती है;
(w) धारा 43 के तहत राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, त्यागपत्र और निष्कासन;
(x) उन सामानों और सेवाओं का दूसरा मूल्य जिनके संबंध में राज्य आयोग के पास धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (a) के उप-खंड (i) के परंतुक के तहत अधिकार क्षेत्र होगा;
(y) राष्ट्रीय आयोग में अपील दाखिल करने का तरीका और ढंग, और धारा 51 की उप-धारा (1) के तहत अपील दाखिल करने से पहले पचास प्रतिशत राशि जमा करने का तरीका;
(z) धारा 54 के खंड (b) के तहत राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की संख्या;
(za) धारा 55 की उप-धारा (1) के तहत राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, निष्कासन और सेवा की अन्य शर्तें;
(zb) धारा 57 की उप-धारा (3) के तहत राष्ट्रीय आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते, और सेवा की अन्य शर्तें;
(zc) उन सामानों और सेवाओं का दूसरा मूल्य जिनके संबंध में राष्ट्रीय आयोग के पास धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (a) के उप-खंड (i) के परंतुक के तहत अधिकार क्षेत्र होगा;
(zd) धारा 67 के दूसरे परंतुक के तहत पचास प्रतिशत राशि जमा करने का तरीका;
(ze) वह प्रपत्र जिसमें राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग धारा 70 की उप-धारा (4) के तहत केंद्र सरकार को जानकारी देंगे;
(zf) धारा 74 की उप-धारा (3) के तहत उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ में व्यक्ति;
(zg) केंद्र सरकार द्वारा ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए उठाए जाने वाले उपाय, धारा 94 के तहत प्रत्यक्ष बिक्री;
(zh) धारा 96 की उप-धारा (1) के तहत अपराधों के शमन के लिए राशि;
(zi) वह निधि जिसमें धारा 97 के तहत एकत्र किए गए जुर्माने और राशि को जमा किया जाएगा; और
(zj) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियम बनाए जाने हैं, या बनाए जा सकते हैं