(1) जो कोई भी, खुद या अपनी तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा, नकली सामान को बेचने या स्टोर करने या बेचने या बांटने या आयात करने के लिए बनाता है, तो उसे सजा दी जाएगी, यदि ऐसा काम—
(a) उपभोक्ता को गंभीर चोट न पहुंचाने वाली चोट पहुंचाता है, तो एक साल तक की जेल हो सकती है और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है;
(b) उपभोक्ता को ऐसी चोट पहुँचाना जिससे गंभीर नुकसान हो, जिसके लिए सात साल तक की कैद और पाँच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है;
(c) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर, जिसके लिए सात साल से कम की कैद नहीं होगी, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना दस लाख रुपये से कम नहीं होगा।
(2) उप-धारा (1) के खंड (b) और (c) के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
(3) उप-धारा (1) के तहत सजा के बावजूद, अदालत, पहली बार दोषी पाए जाने पर, उस उप-धारा में उल्लिखित व्यक्ति को जारी किए गए किसी भी लाइसेंस को, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत, दो साल तक की अवधि के लिए निलंबित कर सकती है, और दूसरी या बाद की सजा के मामले में, लाइसेंस रद्द कर सकती है।