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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

उत्पाद दायित्व कार्रवाई के अपवाद।

अध्याय 6: उत्पाद देयता

धारा: 87


(1) उत्पाद बेचने वाले के खिलाफ उत्पाद दायित्व कार्रवाई नहीं की जा सकती, अगर नुकसान के समय, उत्पाद का गलत इस्तेमाल किया गया, उसे बदला गया या उसमें कुछ बदलाव किया गया था।
(2) अगर कोई उत्पाद दायित्व कार्रवाई इस आधार पर की जाती है कि पर्याप्त चेतावनी या निर्देश नहीं दिए गए, तो उत्पाद बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, अगर—
(a) उत्पाद किसी मालिक ने काम करने की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा था और उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने उस मालिक को चेतावनी या निर्देश दिए थे;
(b) उत्पाद को किसी दूसरे उत्पाद में इस्तेमाल होने वाले हिस्से या सामग्री के तौर पर बेचा गया था और उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने उस हिस्से या सामग्री को खरीदने वाले को ज़रूरी चेतावनी या निर्देश दिए थे, लेकिन शिकायतकर्ता को नुकसान उस अंतिम उत्पाद के इस्तेमाल से हुआ जिसमें वह हिस्सा या सामग्री इस्तेमाल की गई थी;
(c) उत्पाद ऐसा था जिसे कानूनी तौर पर सिर्फ किसी विशेषज्ञ या विशेषज्ञों की निगरानी में इस्तेमाल या बेचा जाना था और उत्पाद बनाने वाली कंपनी ने उस उत्पाद के इस्तेमाल के बारे में उस विशेषज्ञ या विशेषज्ञों को चेतावनी या निर्देश देने के लिए उचित तरीके अपनाए थे; या
(d) शिकायतकर्ता, उस उत्पाद का इस्तेमाल करते समय, शराब या किसी ऐसी दवा के नशे में था जो किसी डॉक्टर ने नहीं लिखी थी।
(3) उत्पाद बनाने वाली कंपनी किसी ऐसे खतरे के बारे में निर्देश या चेतावनी न देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जो उस उत्पाद के इस्तेमाल करने वाले या ग्राहक को साफ़ तौर पर दिख रहा है या पता है या जिसे उस इस्तेमाल करने वाले या ग्राहक को उस उत्पाद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पता होना चाहिए था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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