(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करेगी जो उस राज्य के प्रत्येक जिला आयोग और राज्य आयोग से जुड़ी होगी।
(2) केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपभोक्ता मध्यस्थता सेल की स्थापना करेगी जो राष्ट्रीय आयोग और प्रत्येक क्षेत्रीय बेंच से जुड़ी होगी।
(3) उपभोक्ता मध्यस्थता सेल में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो बताए जा सकते हैं।
(4) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता सेल निम्नलिखित रखेगी—
(a) सूचीबद्ध मध्यस्थों की सूची;
(b) सेल द्वारा निपटाए गए मामलों की सूची;
(c) कार्यवाही का रिकॉर्ड; और
(d) कोई अन्य जानकारी जो नियमों द्वारा बताई जा सकती है।
(5) प्रत्येक उपभोक्ता मध्यस्थता सेल जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जिससे वह जुड़ी है, को नियमों में बताए गए तरीके से एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।