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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

आदेश का पालन न करने पर जुर्माना।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 72


(1) जो कोई भी ज़िला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करने में विफल रहता है, जैसा भी मामला हो, उसे कारावास की सजा दी जाएगी जो एक महीने से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, ज़िला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, के पास उप-धारा (1) के तहत अपराधों के मुकदमे के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी, और ऐसी शक्तियों के प्रदान किए जाने पर, ज़िला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उद्देश्यों के लिए प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाएगा।
(3) जैसा कि अन्यथा प्रदान किया गया है, उप-धारा (1) के तहत अपराधों का ज़िला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा संक्षिप्त रूप से परीक्षण किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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