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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

प्रशासनिक नियंत्रण।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 70


(1) राष्ट्रीय आयोग के पास समय-समय पर केंद्र सरकार के साथ परामर्श करके उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानक निर्धारित करने का अधिकार होगा और उस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित मामलों में सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा, अर्थात्: -
(क) मामलों की संस्था, निपटान और लंबितता के बारे में समय-समय पर रिटर्न मांगकर राज्य आयोगों के प्रदर्शन की निगरानी करना;
(ख) राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ किसी भी आरोप की जांच करना और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को पृष्ठांकित प्रति के साथ संबंधित राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(ग) मामलों की सुनवाई में एक समान प्रक्रिया अपनाने, एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियां विपरीत पक्षों को पहले देने, किसी भी भाषा में लिखे गए निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत करने, दस्तावेजों की प्रतियां शीघ्रता से प्रदान करने के बारे में निर्देश जारी करना;
(घ) राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर आदेश दिए जाने वाले किसी भी अन्य माध्यम से या निरीक्षण के माध्यम से राज्य आयोग या जिला आयोग के कामकाज की निगरानी करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जाए और राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को उनकी अर्ध-न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना लागू किया जाए।
(2) राज्य आयोगों के कामकाज की प्रशासनिक दृष्टि से निगरानी के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा एक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
(3) राज्य आयोग का अपनी अधिकारिता के भीतर सभी जिला आयोगों पर उप-धारा (1) में उल्लिखित सभी मामलों में प्रशासनिक नियंत्रण होगा।
(4) राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग केंद्र सरकार को समय-समय पर या जब भी आवश्यक हो, किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें मामलों की लंबितता भी शामिल है, जो निर्धारित की जा सकती है।
(5) राज्य आयोग, राज्य सरकार को समय-समय पर या जब भी आवश्यक हो, कोई भी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसमें मामलों की लंबितता भी शामिल है, जो निर्धारित की जा सकती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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