(1) जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग किसी शिकायत को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह उस तारीख से दो साल के भीतर दायर न की जाए जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ हो।
(2) उप-धारा (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, उप-धारा (1) में बताई गई अवधि के बाद भी एक शिकायत पर विचार किया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग को संतुष्ट करता है, जैसा भी मामला हो, कि उसके पास उस अवधि के भीतर शिकायत दर्ज न करने का पर्याप्त कारण था:
बशर्ते कि ऐसी कोई भी शिकायत तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, ऐसी देरी को माफ करने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड न करे।