कोई भी व्यक्ति, जो धारा 58 की उप-धारा (1) के खंड (a) के उप-खंड (i) या (ii) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए आदेश से व्यथित है, आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है:
बशर्ते कि सर्वोच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर इसे दाखिल न करने का पर्याप्त कारण था:
बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग के आदेश के संदर्भ में किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यक्ति द्वारा कोई भी अपील सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति ने निर्धारित तरीके से उस राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो।