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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

(उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम)

नोटिस आदि की तामील।

अध्याय 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

धारा: 65


(1) इस अधिनियम के तहत दिए जाने वाले सभी नोटिस, शिकायत किए गए विरोधी पक्ष को या शिकायतकर्ता को स्पीड पोस्ट द्वारा या जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित कूरियर सेवा द्वारा, जैसा भी मामला हो, या दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम सहित किसी अन्य माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट पावती के साथ उसकी एक प्रति देकर या भेजकर दिए जाएंगे।
(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा आवश्यक नोटिस एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता को उस पते पर दिया जा सकता है जो उसने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर दिया है जहाँ से वह अपनी सेवाएं प्रदान करता है और इस उद्देश्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता ऐसे नोटिस को स्वीकार करने और संसाधित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करेगा।
(3) जब विरोधी पक्ष या उसके एजेंट द्वारा या, जैसा भी मामला हो, शिकायतकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित पावती या कोई अन्य रसीद जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्राप्त की जाती है, या नोटिस युक्त डाक वस्तु ऐसे जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा वापस प्राप्त की जाती है, जिसमें एक डाक कर्मचारी द्वारा या कूरियर सेवा द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि विरोधी पक्ष या उसके एजेंट या शिकायतकर्ता ने नोटिस युक्त डाक वस्तु को लेने से इनकार कर दिया था या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अन्य माध्यम से नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जब उसे दिया या भेजा गया था, तो जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग, जैसा भी मामला हो, यह घोषित करेगा कि विरोधी पक्ष या शिकायतकर्ता को नोटिस विधिवत दिया गया है:
बशर्ते कि जहाँ नोटिस ठीक से संबोधित किया गया था, प्रीपेड था और विधिवत रूप से रजिस्टर्ड पोस्ट पावती के साथ भेजा गया था, इस उप-धारा में उल्लिखित घोषणा इस तथ्य के बावजूद की जाएगी कि पावती खो गई है या गलत जगह पर रख दी गई है, या किसी अन्य कारण से, नोटिस जारी करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।
(4) विरोधी पक्ष या शिकायतकर्ता को दिए जाने वाले सभी नोटिस, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त रूप से दिए गए माने जाएंगे, यदि विरोधी पक्ष के मामले में, उस स्थान पर संबोधित किया जाता है जहाँ व्यवसाय या पेशा चलाया जाता है, और शिकायतकर्ता के मामले में, उस स्थान पर जहाँ ऐसा व्यक्ति वास्तव में और स्वेच्छा से रहता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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